Home Home News News Watch Watch Shorts Shorts Web Stories Web Stories

PM मोदी को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं, HC केजरीवाल पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

05:32 AM Oct 01, 2023 | OTT India

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं, गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने प्रधान मंत्री कार्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाले मुख्य सूचना आयोग (CIC) के आदेश को भी रद्द कर दिया।


पीठ CIC के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोदी ने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। पिछले महीने एक सुनवाई में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विश्वविद्यालय के लिए तर्क दिया कि भले ही छिपाने के लिए कुछ भी न हो, विश्वविद्यालय को सूचना जारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के पास डॉक्टरेट है या वह अनपढ़ है। साथ ही डिग्री की जानकारी में कोई जनहित शामिल नहीं है। इसके अलावा, उनकी निजता भी प्रभावित होती है,’ CIC के निर्देश का विरोध करते हुए एसजी ने तर्क दिया।
OTT INDIA आपको खबरों से अपडेट रखेगा

OTT INDIA देश का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म है- जो देशवासियो को हर खबर में सबसे आगे रखता है। OTT इंडिया पर पढ़ें नेशनल, इंटरनेशनल, इलेक्शन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट समेत सभी खबरें। अब हर समाचार आपकी उंगलियों पर, हमारा नवीनतम Android और iOS ऐप डाउनलोड करें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ें।