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Kerala High Court: फिल्म रिलीज के 48 घंटे बाद तक नहीं होगा फिल्मों का रिव्यू, केरल हाईकोर्ट ने जारी की नई गाइडलाइंस

09:56 PM Mar 13, 2024 | Juhi Jha

Kerala High Court: किसी भी फिल्म के रिलीज होने के बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू (Kerala High Court) से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी प्रभाव देखा जाता है। ​फिल्म रिलीज के कुछ ही घंटों में ही रिव्यू देना सही है या गलत इस पर काफी समय से बहस चल रही है। इन सभी विवादों के बीच हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सिफारिश की है कि किसी भी फिल्म के रिलीज के 48 घंटों के बाद ही फिल्म की समीक्षा यानी रिव्यू किया जा सकता है।

48 घंटों तक नहीं होगा फिल्म रिव्यू:-

केरल हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी श्याम पैडमैन द्वारा रिव्यू बॉम्बिंग पर रोक लगाने के लिए एक सख्त रूख अपनाया गया है। इस मामले पर कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे लोग है जो फिल्म रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर उसका रिव्यू करते है। लेकिन कुछ लोग पैसों और इनाम पाने के लिए फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करने लगते है। इस मामले पर दर्शकों को पक्षपात व किसी भी समीक्षाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी राय बनाने की अनुमति दी है।

इतना ही नहीं इस मामले को लेकर एक पोर्टल का बनाने का भी सुझाव दिया गया है। जिसमें कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तमाम फिल्म क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि किसी भी एक्टर, फिल्म निर्मात व अन्य लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा, व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। समीक्षकों को रचनात्मक आलोचना करनी चाहिए और

इस फेमस डायरेक्टर ने जताई थी आपत्ति:-

रिव्यू बॉम्बिंग के मामले को लेकर सबसे पहले डायरेक्टर उबैनी ई ने आपत्ति जताई थी। उबैनी ई मलायलम फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर है। साल 2023 में कोच्चि सिटी पुलिस स्टेशन में राहेल माकन कोरा फिल्म के लिए शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया था कि उनकी फिल्म के खिलाफ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नेगेटिविटी फैलाई गई और उन्हें जानबूझकर कर उनकी फिल्म को अपमानि करने का प्रयास किया गया। केरल हाई कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।

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