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Kejriwal Liquor Policy Case: कोर्ट में सीएम केजरीवाल की दलीलें, वकील होते हुए भी खूब बोले, जानें क्या कहा…

Kejriwal Liquor Policy Case: दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज उनकी रिमांड पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की पांच दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर ली। ईडी ने सात दिन की रिमांड (Kejriwal Liquor Policy Case) […]

Kejriwal Liquor Policy Case: दिल्ली। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज उनकी रिमांड पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की पांच दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर ली। ईडी ने सात दिन की रिमांड (Kejriwal Liquor Policy Case) मांगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने मामले में आरोपी शरत रेड्डी की कंपनी द्वारा चुनावी बांड के जरिए बीजेपी को फंडिंग का मुद्दा भी उठाया।

केजरीवाल को है चुप रहने का अधिकार

दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी बांड की जानकारी के मुताबिक, दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी शरतचंद रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को 52 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। रेड्डी को नवंबर 2022 में शराब नीति मामले में गिरफ्तार (Kejriwal Liquor Policy Case) किया गया था। इसके बाद पिछले साल वह सरकारी गवाह बन गये। केजरीवाल ने इस मामले को कोर्ट में भी उजागर किया है। केजरीवाल ने कोर्ट से पूछा कि मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है? मेरी गिरफ़्तारी का आधार क्या है? क्या एक व्यक्ति का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? केजरीवाल ने कहा कि मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन ईडी के मुताबिक नहीं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि आरोपी को चुप रहने का अधिकार है। यदि वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो चुप रह सकता है।

जानिए केजरीवाल ने कोर्ट में क्या दलीलें दीं…

केजरीवाल ने कहा कि हम ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो सहयोग कर रहे हैं। यह मामला ढाई साल से चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वह कुछ कहना चाहते हैं। जिस पर कोर्ट ने उन्हें बोलने की इजाजत दे दी। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम क्यों आया। मुझे न तो गिरफ्तार किया गया और न ही किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया। 31,000 पेज दाखिल किए गए हैं। जानिए आगे क्या कहा गया…

  • मेरा नाम चार जगह आया। आरोप है कि सी अरविंद (सिसोदिया के पूर्व सचिव) ने मेरे घर पर सिसौदिया को दस्तावेज दिये। मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं। आप मुझे इस आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसे लिखित में दिया जाए।
  • दूसरा मामला श्रीनिवासन का है, जो एक ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन के बारे में बात करने मेरे घर आए थे। हमने कहा, आप प्रस्ताव दीजिए हम एलजी को देंगे, फिर ईडी ने श्रीनिवासन के घर पर छापा मारा और बेटे की गिरफ्तारी पर मामला खत्म हुआ। अपना बयान बदलने पर श्रीनिवास (Kejriwal Liquor Policy Case) को जमानत मिल गई। ईडी का मकसद हमें बरगलाना है। ईडी द्वारा दायर 25,000 पन्नों में केजरीवाल के खिलाफ बयान हैं, जो अनुकूल बयान नहीं हैं।
  • राघव मंगुटा के सात बयान हैं, उनमें से 6 में मेरा नाम नहीं है, 7 में मेरे खिलाफ बयान देने पर उन्हें जमानत मिल जाती है। शराब घोटाले का पैसा कहां है? 100 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है. जस्टिस संजीव खन्ना का आदेश, जिसमें कहा गया है, यह संदिग्ध है। शरत रेड्डी के 9 में से 8 बयानों में मेरे खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन 9वें बयान में मेरे खिलाफ बोलते ही उन्हें जमानत मिल जाती है।
  • ईडी स्क्रीनिंग के दो उद्देश्य हैं। माहौल बनाना और ईडी की धमकी देकर पैसे वसूलना। चुनाव बांड रु. 55 करोड़ का दान दिया गया। ईडी का लक्ष्य आप पार्टी को नष्ट करना और कुचलना है। शरत रेड्डी को 55 करोड़ रुपये का दान देने के बाद जमानत दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद शरथ (Kejriwal Liquor Policy Case) रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपये का चंदा दिया था। हमारे पास बांड की एक प्रति है।
  • जांच का मकसद पैसा उगाही करना और आप को कुचलना है।’
  • केजरीवाल ने कहा कि बॉन्ड की एक कॉपी कोर्ट को दी जाए।
  • जब तक ईडी मुझे अपनी हिरासत में रखेगी, मैं जांच के लिए तैयार हूं।

केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को करीब दो घंटे की पूछताछ (Kejriwal Liquor Policy Case) के बाद उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार कर लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार चलाएंगे।

क्या थी नई शराब नीति?
  • 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की।
  • 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई।
  • नई शराब नीति के बाद सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गयी और (Kejriwal Liquor Policy Case) पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं।
  • नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
  • हालाँकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में घिरी रही। हंगामा बढ़ने पर 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर पुरानी नीति बहाल कर दी।

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