+

Supreme Court: वीवीपैट पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला!

Supreme Court: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों के मिलान मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि एडीआर की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, उसे अगले सप्ताह मंगलवार या बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया […]

Supreme Court: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों के मिलान मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का कहना है कि एडीआर की ओर से जो याचिका लगाई गई थी, उसे अगले सप्ताह मंगलवार या बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिकाकर्ता संगठन एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने मांग की कि याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को वीवीपैट के मुद्दे पर दायर एक अन्य याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था।

अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त है और अगर इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई, तो यह याचिका निष्फल हो जाएगी। जस्टिस खन्ना के साथ ही पीठ में न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी शामिल रहे।

पीठ का कहना है कि वे ‘हालात से वाकिफ हैं और अगले सप्ताह इस पर सुनवाई करेंगे।’ बीते साल 17 जुलाई को शीर्ष अदालत ने एडीआर की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार यह निश्चित करें कि वोटर वीवीपैट मशीन के जरिए अपने वोट को चेक कर सकें।

यह भी पढ़ें : MP High Court : पूर्व CM शिवराज सिंह सहित तीन नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट, ये हैं पूरा मामला

वीवीपैट पर्चियों से चेक हों वोट

सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका लगाई थी कि, ईवीएम मशीनों के साथ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों का मिलान करने की डिमांड की थी। बता दें कि वीवीपैट एक सत्यापन मशीन है, जिससे यह पता चल जाता है, कि वोटर ने जो वोट डाला है, वह सही है या नहीं। फिलहाल देखना होगा कि आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) क्या आदेश दे सकता है?

यह भी पढ़ें : Supreme Court से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, पढ़े इनसाइड स्टोरी

Whatsapp share
facebook twitter