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GYANVAPI CASE SC: ज्ञानवापी में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी स्वीकार…

07:19 AM Mar 02, 2024 | Bodhayan Sharma

राजस्थान (डिजिटल डेस्क)। GYANVAPI CASE SC: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष (GYANVAPI CASE SC) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्यासजी भोंयरा में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने व्यास भोंयरा में पूजा जारी रखने का आदेश दिया। इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आएगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार

ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रखने के आदेश से मुस्लिम पक्ष (GYANVAPI CASE SC) सहमत नहीं है। अब अंजुमन अंजमिया मस्जिद कमेटी और अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने में पूजा रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अंजुमन अंजमिया मस्जिद कमेटी और अन्य मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं है।

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

ज्ञानवापी परिसर में पूजा को लेकर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (GYANVAPI CASE SC) ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रखने का आदेश दिया। आपको बता दें कि इससे पहले जिला अदालत ने भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद देर रात ज्ञानवापी परिसर से बैरिकेडिंग हटा दी गई और नमाज शुरू कर दी गई, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष पहुंच गए। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

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