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Elvish Yadav Case Update: मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट से मिला झटका, इन धाराओं पर हुई सुनवाई

07:48 PM Mar 20, 2024 | Juhi Jha

Elvish Yadav Case Update। ग्रेटर नोएडा: भारत के मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव (Elvish Yadav Case Update) को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आज एल्विश यादव को गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में पेश किया गया। एल्विश के दोनों साथी विनय और ईश्वर को भी उनके साथ कोर्ट में पेश किया गया। एल्विश के दोनों साथी को आज ही नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद एल्विश यादव जमानत नहीं मिली।

इस मामले में अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जयहिंद कुमार सुनवाई कर रहे हैं। खबरों की मानें तो बुधवार को एल्विश को कोर्ट में पेश किया गया और तमाम सबूतों और गवाहों को ध्यान रखते हुए उनकी जमानत अभी के लिए रोक दी गई है। बता दें कि सांपों के जहर की तस्करी मामले में एल्विश यादव 14 दिन की जेल की सजा काट रहे।

तस्करी मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी

नोएडा पुलिस ने सांपों के जहर की तस्करी मामले में बुधवार को एल्विश के दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। जिनके नाम ईश्वर और विनय बताए जा रहे है। खबरों की मानें तो विनय से पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि वह एल्विश के दोस्त है। वहीं विनय से पहले ईश्वर को नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार इस मामले में नोएडा पुलिस द्वारा अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

इन धाराओं के तहत हुई सुनवाई

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में केस दर्ज हुए है। वहीं इस मामले की विवेचना नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस कर रही है। एल्विश यादव के खिलाफ IPC की धारा 284, 289,120बी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 की धारा 9, 39, 48, 49, 50, 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। तस्करी के मामले में आरोपियों से बरामद किए गए स्नेक बेनम को जांच के लिए भेजा गया था। जिसके बाद स्नेक बेनम की रिपार्ट के मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराओं को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि एल्विश यादव को बीते रविवार को गिरफ्तार किया था। वहीं रेव पार्टी और सांपों की तस्करी के मामले में उनके खिलाफ 4 राज्यों में जांच जारी है। जानकारी के अनुसार नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास एल्विश के खिलाफ पुख्ता सबूत है।

जानें एल्विश पर लगी धाराएं और इसके तहत मिलने वाली सजा का प्रावधान

NDPS Act: इसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट-1985 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट को 4 बार यानी 1988, 2001, 2014 और 2021 में संशोधित किया गया था। इस एक्ट को देश में किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग नशीले पदार्थ बनाने वाले, बेचने वाले,खरीदने वाले और सेवन करने वाले के खिलाफ किया जाता है। इसमें चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, मॉर्फीन और हेरोइन जैसे कई पदार्थ शामिल है। इस एक्ट के तहत अपराधी को 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख का जुर्माना लगाया जाता है।

Wild Life Protection Act: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट- 1972 में 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां शामिल है। इस एक्ट के तहत वन्यजीवों की सुरक्षा की जाती है। इस एक्ट के पहले और दूसरे अनुसूची में जंगली जानवरों और पक्षियों को सुरक्षा दी जाती है। वहीं अनुसूची 6 में दुलर्भ पौधों के खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है।

Section 284 of IPC: भारतीय दंड संहिता की धारा 284 उस पर लगाई जाती है जो जहरीले पदार्थ के साथ लापरवाही से काम करता है और इससे दूसरे लोगों को हानि पहुंच सकती है। इसके तहत 6 महीने तक जेल की सजा और 1 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता हैं

Section 120B of IPC: भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी में किसी भी जुर्म को करने से पहले मिलकर साजिश करने के लिए लगाया जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं होता कि अपराधी खुद उस जुर्म में शामिल हो लेकिन वह उस साजिश का हिस्सा हो सकता हैं। इसमें उम्रकैद और 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती हैं।

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