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Jammu and Kashmir : फारूक अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें! ED ने जारी किया समन, आज होगी पूछताछ…

अहमदाबाद (डिजिटल डेस्क) ।  Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वार डॉ. फारूक अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है और 11 जनवरी, रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने […]

अहमदाबाद (डिजिटल डेस्क) ।  Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वार डॉ. फारूक अब्दुल्ला को नोटिस भेजा गया है और 11 जनवरी, रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने फारुक पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

2022 में चार्जशीट की गई थी दाखिल

जानकारी के मुताबिक, ईडी ने 26 जुलाई 2022 को मामले के तहत कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी। इसके अलावा इस मामले में डॉ फारूक (Dr. Farooq Abdullah) और अन्य आरोपियों को करीब रु. 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में रु. 43.69 करोड़ के कथित घोटाले में संलिप्तता के आधार पर डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

वर्ष 2001-12 के दौरान, बीसीसीआई ने जेकेसीए को रु. 112 करोड़ रुपये आवंटित किये गये. उस समय डॉ फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे। आरोप है कि जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारियों ने बीसीसीआई द्वारा दी गई राशि में से रु. 46.3 करोड़ का गबन किया गया है।

सीबीआई ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया

शुरुआत में इस मामले की जांच जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। बाद में जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। 11 जुलाई 2018 को सीबीआई ने अपनी जांच में घोटाले की पुष्टि करते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

इसमें डॉ फारूक को भी आरोपी बनाया गया। ईडी ने भी साल 2020 में सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर केस दर्ज किया और जांच की, हालांकि, ईडी ने पहले भी डॉ फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की और जुलाई, 2022 में रु. 50 करोड़ का लेनदेन और आरोप पत्र दायर किया, जिसमें डॉ. फारूक को आरोपी बनाया गया है और कोर्ट ने उन्हें पेशी से छूट दे दी है। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि डॉ. फारूक को बुधवार को ही नोटिस भेजकर श्रीनगर स्थित ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया है।

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