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Dhiraj Prasad Sahu IT Raid: इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी अब तक क्यों नहीं हुई धीरज साहू की गिरफ्तारी ?

Dhiraj Prasad Sahu IT Raid: आयकर विभाग ने सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश जब्त किया है. इस कार्रवाई के बाद कानपुर के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है. दिसंबर 2021 में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने पीयूष जैन […]

Dhiraj Prasad Sahu IT Raid: आयकर विभाग ने सांसद धीरज प्रसाद साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 350 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश जब्त किया है. इस कार्रवाई के बाद कानपुर के परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन का मामला भी चर्चा में आ गया है. दिसंबर 2021 में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने पीयूष जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद डीजीजीआई ने जैन के विभिन्न ठिकानों से 197 करोड़ रुपये नकद, 23 किलो सोना और अन्य कीमती सामान जब्त किया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने कारोबारी को 497 करोड़ रुपये का जुर्माना नोटिस जारी किया है. इसके अलावा आयकर विभाग उन पर भारी जुर्माना भी लगाने जा रहा है. नकदी जब्त करने के बाद पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। वह फिलहाल जमानत पर हैं.

धीरज साहू (Dhiraj Prasad Sahu IT Raid) के मामले में, अधिकारियों का कहना है कि यह किसी भी जांच एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में जब्त किए गए काले धन की सबसे बड़ी राशि है। हालांकि, इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी धीरज साहू की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. इससे कम रकम मिलने पर पीयूष जैन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. हाई कोर्ट ने 11 महीने बाद जैन को जमानत दे दी.

आयकर अधिनियम-1961 के तहत गिरफ्तारी का अधिकार नहीं

कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग ने छापा मारा और आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक आयकर विभाग को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है. इस अधिनियम के तहत छापेमारी और अन्य अभियानों में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकांश खोज समाप्त होने के बाद, एक मूल्यांकन और परीक्षण आयोजित किया जा सकता है और अदालत द्वारा सजा सुनाई जा सकती है।

सीजीएसटी धारा-69 गिरफ्तारी की शक्ति

पीयूष जैन के खिलाफ यह कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट ने की है. सीजीएसटी धारा-69 के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो जीएसटी विभाग को तत्काल गिरफ्तारी का अधिकार देता है। इसलिए पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग एक साल बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई.

धीरज साहू की गिरफ्तारी कब हो सकती है ?

धीरज साहू की गिरफ्तारी तभी संभव है जब प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई जैसी एजेंसियां ​​मामला दर्ज कर जांच शुरू करें. अगर एजेंसियों को लगता है कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या किसी आपराधिक गतिविधियों के कारण इतनी बड़ी मात्रा में पैसा कमाया गया है, तो ईडी या सीबीआई मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती है।

पीयूष जैन का एक्शन कहां तक ​​गया ?

मालूम हो कि डीजीजीआई ने मई 2023 में पीयूष जैन के खिलाफ अपनी जांच पूरी की थी और 497 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही इस मामले में 11 और लोगों को आरोपी बनाया गया है और नोटिस जारी किया गया है. इस मामले में एजेंसी ने 1 लाख 60 हजार पन्नों की चार्टशीट कोर्ट में दाखिल की है. पीयूष जैन के घर से जब्त किए गए पैसे और सोना में से कोई भी बरामद नहीं हुआ है. इसके साथ ही जीएसटी विभाग ने 497 करोड़ रुपये का जुर्माना नोटिस भी दिया है. इतना ही नहीं असत्यापित स्रोतों से टैक्स न चुकाने को लेकर आयकर विभाग पीयूष जैन की अलग से जांच कर रहा है.

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