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Lok Sabha Election 2024 में आम आदमी पार्टी का ‘जेल का जवाब वोट से’ अभियान शुरू, भाजपा बोली उत्तर दिल्ली वाले देंगे

Lok Sabha Election 2024: नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिसके बाद पार्टी ने गिरफ़्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है। जिसमें दिल्ली के लोगों से मुख्यमंत्री केजरीवाल को सशक्त करने के लिए जुड़ने की अपील की […]

Lok Sabha Election 2024: नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जिसके बाद पार्टी ने गिरफ़्तारी के विरोध में जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया है। जिसमें दिल्ली के लोगों से मुख्यमंत्री केजरीवाल को सशक्त करने के लिए जुड़ने की अपील की है। इससे पहले आप ने दिल्ली में संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल’ नाम का अभियान शुरू किया था।

संगठन महासचिव संदीप पाठक

आप के संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा इस अभियान के तहत हम एक-एक घर जाकर बात करेंगे और समझाएंगे। इस पूरे संघर्ष को हम अब वोट में बदलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल को षड्यंत्र करके जेल में डाल गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल अपना पूरा जीवन देश की जनता के लिए संघर्ष करते काट रहे है। सरकार बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार की ख़ुशी के लिए काम किया है।

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केजरीवाल ने अपना धर्म निभाया

उन्होंने बच्चों की शिक्षा, अच्छा इलाज, पानी व्यवस्था की, बिजली मुफ़्त कराई है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की व्यवस्था कराई, अब विधानसभा के प्रस्ताव पास किया कि महिलाओं को प्रति महीने हज़ार रुपये मिलें। सीएम केजरीवाल ने अपना धर्म ईमानदारी से निभाया है। अब ज़िम्मेदारी दिल्ली वालों पर है, जिस ईमानदार राजनीति को दिल्ली ने जन्म दिया था, उस पर संकट लाने की साज़िश हो रही है, इसलिए दिल्ली की जिम्मेदारी है इसकी रक्षा करें।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

आप सांसद संजय सिंह ने कहा वोट देने जाएं तो सीएम अरविंद केजरीवाल को याद करते जाइएगा, बिजली का ज़ीरो बिल देखकर जाइएगा, अपने बच्चे का चेहरा देखकर जाइएगा, बुजुर्गों का चेहरा देखकर जाइएगा जो अब फ्री तीर्थ यात्रा करते हैं। वहीं हाईकोर्ट ने याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

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